पूंजी बाजार नियामक सेबी ने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट (जीडीआर) यानी विदेशों से पैसे जुटाने के मामले में चार लोगों पर 51.77 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। दो लोगों पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश दिया गया है। 11 लोगों पर इसी मामले में बाजार में कारोबार करने पर 3 से 5 साल तक प्रतिबंध लगाया गया है। यह कार्रवाई फार्मेक्स इंडिया के जीडीआर के मामले में की गई है।
सेबी ने मंगलवार को इस मामले में 81 पेज का ऑर्डर जारी किया। सेबी ने अपने ऑर्डर में कहा कि
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